सुप्रीम कोर्ट : राज्यपालों की तरफ से भेजे गए विधेयको पर 3 माह के भीतर निर्णय ले राष्ट्रपति।
सुप्रीम कोर्ट : राज्यपालों की तरफ से भेजे गए विधेयकों पर तीन महीने के भीतर निर्णय लें राष्ट्रपति, SC ने पहली बार दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा…
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सुप्रीम कोर्ट : राज्यपालों की तरफ से भेजे गए विधेयकों पर तीन महीने के भीतर निर्णय लें राष्ट्रपति, SC ने पहली बार दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा…